गैस त्रासदी / चार साल से फरार है आराेपी, जिला अदालत के निर्देश शकील काे पेश कराे, वरना सीबीआई एसपी हाजिर हों


जिला अदालत ने 4 साल से फरार भोपाल गैस हादसे के एक आरोपी शकील कुरैशी को हर हाल में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने आदेश दिए कि शकील का गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं होने पर दिल्ली में पदस्थ सीबीआई एसपी खुद कोर्ट में हाजिर हों। मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शकील के परिजनों द्वारा सीबीआई को गुमराह करने का मामला सामने आया। शकील को निचली अदालत से दो साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है और अपील कोर्ट में वह पिछले चार साल से हाजिर नहीं हुआ है। सीबीआई के पास शकील का गिरफ्तारी वारंट है, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई शकील को गिरफ्तार नहीं कर पाई। 



सत्र न्यायधीश ने लिखा कि सीबीआई ने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि शकील कुरैशी का बेटा राशिद पुणे में रहता है और उसका मोबाइल नंबर 8600348444 है। ये मोबाइल नंबर अब बंद आ रहा है। राशिद ने सीबीआई को अपने पिता शकील कुरैशी के दीनानाथ मंगेश्कर हॉस्पिटल, कारवी नगर, पूना के जो मेडिकल दस्तावेज की फोटो कापी पेश की थी, वह सीबीआई जांच में फर्जी पाए गए है। मेडिकल दस्तावेजों को दीनानाथ अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी बताया है। साथ ही जिस डॉक्टर हर्ष मंगलानी का नाम लिखकर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका दीनानाथ मंगेश्कर अस्पताल से कोई संबंध नहीं है।       


भोपाल गैस हादसे का एक बड़ा गुनाहगार है शकील कुरैशी...
शकील कुरैशी भोपाल गैस हादसे का एक बड़ा गुनाहगार है। गैस हादसे की रात शकील कार्बाइड फैक्टरी में एमआईसी प्रोडेक्शन यूनिट में ऑपरेटर का काम देख रहा था। मालूम हो कि 7 जून 2010 को तत्कालीन सीजेएम मोहन प्रकाश तिवारी ने गैस त्रासदी मामले के आरोपी शकील सहित सात लोगों को दो साल जेल और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक भोपाल और इंदौर में रहने वाला शकील अपने तीन बेटों के साथ रातों-रात गायब हो गया।


 



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