भोपाल / पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा को चेक बाउंस और रकम न लौटाने के चार मामलों में 6 महीने जेल और 45 लाख रुपए जुर्माना


राजधानी की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा को छह महीने की सजा सुनाई है। चेक बाउंस और रकम न लौटाने के चार अलग-अलग मामलों में मंत्री पटवा को छह महीने की सजा और 45 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। शुक्रवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने चारों मामले में 50-50 हजार रुपए की जमानत देकर पटवा को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है।



पूर्व मंत्री से जुड़े चारों मामले इंदौर के 


पहले केस में इंदौर निवासी संजय जैन से पटवा ने अपने कारोबार के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे और अदायगी के लिए 9 लाख रुपए का चेक दिया था। दूसरे मामले में इंदौर निवासी सारिका जैन से पटवा ने साढ़े 9 लाख रुपए लिए थे और चेक दिया था। तीसरे मामले में इंदौर निवासी माया जैन ने पटवा को साढ़े 6 लाख रुपए उधार दिए थे। चौथे मामले में इंदौर में रहने वाली अनिता मित्तल से पटवा ने 5 लाख रुपए उधार लिए थे।


19 दिसंबर को दो अन्य मामलों में हो चुकी है सजा


न्यायाधीश सुरेश सिंह ने चारों मामलों में आरोपी सुरेंद्र पटवा पर कुल चेक राशि 30 लाख रुपए हुई थी। इसकी डेढ़ गुना राशि का जुर्माना यानी करीब 45 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। पटवा को 45 लाख रुपए देने होंगे। अदालत से 6 महीने की सजा सुनाए जाने के बाद पटवा की ओर से अपील में जाने के लिए जमानत अर्जी पेश की गई थी। पिछले साल 19 दिसंबर को चेक बाउंस के 2 अन्य मामलों में अदालत ने पटवा पर 30 लाख रुपए जुर्माना करते हुए 6 महीने की सजा सुनाई थी।


 



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